दूध, दही के सैम्पल फेल होने पर कंपनी, विक्रेता पर कार्यवाही

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ज्योति डोभाल संपादक 



टिहरी : नामी कंपनी की दही और दूध के सैंपल मानक के अनुरूप ना  मिलने पर न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम टिहरी ए.के सिंह की कोर्ट ने कंपनी सहित विक्रेताओं पर कुल 4.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से जिलेभर में संचालित चेकिंग अभियान के दौरान लिए गए सैंपल की जांच के बाद लैब से मिली रिर्पोट के आधार पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है।


जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर 2024 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने घनसाली में चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने मंमगाई डेयरी से आंनदा कंपनी की दही का एक पैकेट खरीद कर संदेह के आधार पर सैंपल लिया। रुद्रपुर लैब से मिली रिर्पोट के अनुसार दही में दुग्ध वसा की मात्रा 3.00 के सापेक्ष महज 2.2 प्रतिशत मिली, जिसे अधोमानक पाया गया। 

कोर्ट ने डेयरी संचालक देवेंद्र मंमगाई और सप्लायर आनंदा प्रोडक्ट श्रीनगर पर 10-10 हजार रुपये जबकि मार्केटर आंनदा डेयरी नई दिल्ली पर 20 हजार रुपये और निर्माता आनंदा  डेयरी बुलंदशहर यूपी पर तीन लाख रुपये कुल 3.40 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

 वहीं, 10 मार्च 2025 को तपोवन में भंडारी डेयरी से परम कंपनी के दूध का सैंपल लेने पर जांच के लिए भेजा गया। सैंपल अधोमानक पाए जाने पर कोर्ट ने परम डेयरी बुलंदशहर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विक्रेता को आरोप मुक्त किया है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जुर्माने की धनराशि लेखा शीर्षक में एक माह के भीतर जमा करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं।



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