रात दस बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर होगी अब कार्यवाही

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रिपोर्ट : ज्योति डोभाल 


  टिहरी : एसएसपी के आदेशानुसार शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नई टिहरी द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित डीजे संचालकों एवं वेडिंग प्वाईंट  संचालकों की मीटिंग ली गई ।

बैठक मे मौजूद  डी जे संचालकों व वेडिंग प्वाइंट संचालको  को  उच्चतम न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए निर्देशित किया गया कि रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे का संचालन बंद रहेगा ।

किसी भी संचालक द्वारा आदेश की अवहेलना  करने पर डी जे जब्त कर पुलिस एक्ट में चालानी  कार्यवाही की जाएगी तथा पुनरावृत्ति करने पर आई पी सी की धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

एसएचओ कमल मोहन भंडारी ने बताया कि सभी डीजे संचालको एवं वेडिंग प्वाइंट संचालको के साथ बैठक कर उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत करा दिया गया है. आदेश की अवहेलना पर कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी. 

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