द्वितीय चरण का मतदान कल तीन विकास खण्डो थौलधार , जौनपुर , व प्रतापनगर में सम्पन्न होगा

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ज्योति डोभाल (सम्पादक )

नई टिहरी 10 अक्टूबर 2019 - त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत द्वितीय चरण का मतदान कार्यक्रम 11 अक्टूबर को जनपद के तीन विकास खण्डों थौलधार, जौनपुर व प्रतापनगर में पूर्वाह्न 8 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानि) डाॅ0 वी0 षणमुगम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान प्रमाणित करने सम्बन्धी 25 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किये हैं जिनमें से किसी एक पहचान प्रमाण को अपने से सम्बन्धित मतदेय स्थल पर तैनात सम्बन्धित अधिकारी को दिखाने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें। इन 25 पहचान प्रमाणों में आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजि औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियांे को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज/भवन कर बिल , छात्र पहचान पत्र या लाईबे्ररी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे पास, स्वतन्त्रता सेनानी पहचान पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, टेलीफोन/बिजली/पानी का बिल, दुकान का पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन नीली किताब, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाईसेंस, परिवार रजिस्टर के सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाण पत्र एवं राज्य पुलिस द्वारा बस्तियांे में जारी पहचान पत्र तथा विधानसभा निर्वाचन की भांति लेखपाल सम्बन्धित ग्राम में तैनात अध्यापक का संस्तुति पत्र शामिल हंै। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की हैै। 11 अक्टूबर को मतदान कार्यक्रम के सफल सम्पादन के दृष्टिगत  जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नई टिहरी स्थित एनआईसी कक्ष में वीसी के माध्यम से इन तीनों विकासखण्डों के रिटर्निंग आॅफिसर के साथ बैठक का आयोजन कर निर्वाचन व्यवस्थाओं की जानकारी ली गयी तथा निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों के सदस्यों एवं स्ट्राग रुम में तैनात कार्मिकों को निर्देश जारी किये हैं कि वे ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन न करें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि मतदान कार्यक्रम निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराया जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिलीविंग स्टाफ को निर्देश दिये कि मतदान समाप्ति के बाद जब तक पोलिंग पार्टियों द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित सभी सामग्री ठीक प्रकार से जमा नहीं करा दी जाती तब तक पोलिंग पाटिर्यों को रिलीव न किया जाय। उन्होंने आरओ को निर्देश दिये कि स्ट्रांग रुम में कीटों/चूहों आदि की रोकथाम की समुचित व्यवस्थाएं की जायें ताकि स्ट्रांग रुम में रखे जाने वाली मतपेटियों/मत सामग्री को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।
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