सुरक्षित बचपन अभियान के अन्तर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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ज्योति डोभाल संपादक 



टिहरी : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के मार्गदर्शन में अपर जनपद न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल नसीम अहमद  की अध्यक्षता में सचिव  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल दयाराम द्वारा ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ (बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012) के अंतर्गत दिनांक 29 अक्टूबर गुरुवार को SOS चिल्ड्रन विलेज बौराड़ी, टिहरी गढ़वाल में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

अपर जनपद न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल  नसीम अहमद द्वारा बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में बताते हुए बच्चों को गुड टच-बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा और उनके अधिकारों की जानकारी दी तथा बच्चों को बताया गया कि किसी भी अनुचित व्यवहार पर चुप न रहें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। 

सचिव  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों एवं SOS चिल्ड्रन विलेज के स्टाफ को जरूरी हेल्पलाइन नंबर: चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098, साइबर अपराध: 1930, आपातकालीन सहायता: 112, निःशुल्क कानूनी सहायता: 15100 के बारे में जानकारी दी गयी। 

इसके साथ ही SOS चिल्ड्रन विलेज में रह रहे आवासीय भवन के कमरों, किचन एवं बाथरूम का निरीक्षण किया गया एवं  बच्चो से एकांत में पृथक-पृथक वार्ता की गयी तथा उनसे संस्थान में किसी प्रकार के दुव्र्यवहार, मार-पीट, उत्तपीड़न आदि के बारे में जानकारी चाही गयी तो सभी बच्चो द्वारा किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से इन्कार किया गया।

उक्त जागरूकता शिविर के सफल संचालन में रिटेनर अधिवक्ता  राजपाल सिंह मियां, SOS चिल्ड्रन विलेज बौराड़ी, टिहरी गढ़वाल के प्रवन्धक शशांक चतुर्वेदी एवं प्राधिकरण के पराविधिक स्वयं सेवी उपस्थित रहे।

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