रिपोर्ट - सोमवारी लाल सकलानी 'निशांत'।
नई टिहरी13 दिसंबर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय में किया गया जिसमें वादों का निस्तारण सलाह समझोते के आधार पर किया गया जैसे फौजदारी के मामले, राजस्व संबंधित मामले, धारा 138 एन आई एक्ट से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, श्रम संबंधित मामले, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, घरेलू हिंसा वाद एवं बैंक एवं ऋण वसूली से संबंधित मामले एवं अन्य ऐसे मामले जो सलाह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल आलोक राम त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि शनिवार को आयोजित जिला न्यायाधीश टिहरी गढ़वाल अमित कुमार सिरोही की अध्यक्षता में गठित कुल 10 बैंचों के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला न्यायालय नई टिहरी में कुल 600 वादों का निस्तारण किया गया।


