ज्योति डोभाल संपादक
टिहरी : सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 सम्पादन के दौरान समस्त मतदान केन्द्रों पर स्वच्छता एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धूमपान आदि का वर्जित होना आवश्यक है।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत COTPA ACT-2003 की धारा 4 में सार्वजनिक स्थानों पर घूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है।
मतदान तिथि को सभी मतदान केन्द्रों एवं मतदान परिसरों में घूम्रपान / तम्बाकू आदि का सेवन पूर्ण रूप से निषेध किये जाने हेतु धूम्रपान निषेध के 1301 पोस्टर जिला निर्वाचन अधिकारी/पंचस्थानी टिहरी गढ़वाल को वितरित किये गये ।