यूनियन बैंक घोटाले के आरोपी सोमेश डोभाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Team uklive



टिहरी :मदन नेगी मे जनता के पैसे गबन के आरोपी सोमेश डोभाल को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया. 

आपको बता दें मदन नेगी के यूनियन बैंक मे लोगो की मेहनत की कमाई हड़पने का मुख्य आरोपी शोमेश डोभाल फरार चल रहा था. 

थानाध्यक्ष कमल मोहन भंडारी ने बताया कि अवनीश कुमार, शाखा प्रबंधक मदन नेगी द्वारा थाना हाजा पर आकर एक प्रार्थना  पत्र देते हुए अवगत कराया कि पूर्व शाखा प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,  राहुल शर्मा व विशेष सहायक सोमेश डोभाल जब शाखा मदन नेगी पर कार्यरत थे तो उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताएं की  गई थी। इस संबंध में देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के आदेश पर शाखा चंबा के शाखा प्रबंधक  सती लाल द्वारा मदन नेगी शाखा में तिमाही निरीक्षण किया गया जिसमें कि उनके द्वारा प्रथमदृष्टया 44 लाख 33 हजार का तत्समय अंतर पाया गया।

 जिसके संबंध में  विभागीय जांच जारी है । थाना हाजा पर वादी अवनीश कुमार शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 41 /22 धारा 420 ,467 468 ,469, 471 ,409 भादवि  पंजीकृत किया गया  । अभियुक्त गण द्वारा  धोखाधड़ी कर,फर्जी दस्तावेजों  को तैयार कर लोन जारी करने व ग्राहकों के खातों के साथ छेड़छाड़ कर, बैंक की चेस्ट से करीब 44 लाख व  बैंक ए टी एम कैश से लगभग 2,00,000 रुपए निकालने व बैंक ग्राहकों  के खातों से  अनाधिकृत रूप से धन  अन्य खातों में आरटीजीएस के माध्यम  से पैसे ट्रांसफर करने व पीड़ितों की एफडी तोड़ने वह फर्जी दस्तावेज तैयार कर पीड़ितों की एफडी के माध्यम से लोन लेकर धोखाधड़ी कर,फर्जी दस्तावेज तैयार कर, उन दस्तावेजों का असल के रूप।में प्रयोग कर सरकारी धन का गबन किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त गणों द्वारा अब तक कुल 46 लाख रुपए का गबन करना प्रकाश में आया है,कुल कितनी सरकारी धनराशि का गबन किया गया  है,इस संबंध में विवेचना प्रचलित है। उक्त मामले में अभियुक्त राहुल शर्मा व सोमेश डोभाल के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा के आधार पर आज दिनांक 6—9 —2022 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सोमेश डोभाल पुत्र विशंभर डोभाल निवासी गली नंबर 13 मकान नंबर 149 गंगा नगर ऋषिकेश जिला देहरादून उम्र करीब 40 वर्ष को हस्व कायदा कायदा गिरफ्तार कर  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से  न्यायालय द्वारा अभियुक्त को  14 दिवस का न्यायिक रिमांड स्वीकृत किया गया. 

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