Team uklive
नई टिहरी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल की अदालत ने आज एक मामले में अधिवक्ता और बार एसोसिएशन टिहरी गढ़वाल के पूर्व सचिव अरविन्द खरोला को पुनर्वास विभाग में पात्र विस्थापित एक व्यक्ति के भूखण्ड को फर्जी तरीके से गड़बड़ झाला करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभन्न धाराओं में पांच - पांच साल और एक साल की सजा हुई ।
अरविंद खरोला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है
बता दे 24 जून 2015 को टिहरी बांध पुनर्वास के तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा नई टिहरी थाने मे भूखंड आवंटन सम्बन्धी पत्रावली गायब करने और भूखंड विक्रय करने के बाद परिवर्तन की मांग करने के मामले मे अधिवक्ता अरविन्द खरोला, भूखंड स्वामी रमेश चंद और पुनर्वास के वार्ड सहायक होशियार सिंह सजवाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमे खरोला को 2017 मे चौदह दिन की न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया गया था. इस मामले मे वाद कोर्ट मे चल रहा था जिसमे कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है.