कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइड लाइन जारी : देखिए क्या हैं नये आदेश

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Team uklive


देहरादून...  उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नए और सख्त आदेश जारी कर दिये है।सभी दुकाने मॉल्स दोपहर 2 बजे बन्द होंगे जबकि जिम पूरी तरह बन्द रहेंगे

ये है विधिवत आदेश

 धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी (महाकुम्भ मेला, 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गये SOPs दिनांक 22 जनवरी, 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देश पत्रांक 1115 / USDMA / 792 (2020 ) दिनांक 26 फरवरी, 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र में यथावत रहेंगे)

2. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

3. समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

4. समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पॉ पूर्णतः बन्द रहेंगे।

5. राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे |

 कर्फ्यू का समय अब शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक- शहरी क्षेत्र में जरूरी सामान के संस्थानों को छोड़कर सभी 2:00 बजे होंगे बंद जिम भी रहेंगे बन्द

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