रिपोर्ट... नदीम परवेज
धारचूला(पिथौरागढ़)... किसी शादी में वधु पक्ष तथा वर पक्ष के पिता व वर तथा दोनों पक्ष के एक एक पंडित सहित कुल पांच लोगों पर धारचूला कोतवाली में बाल विवाह की धारा 8,9,10के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाल ने बताया कि शादी थी जिसमें जानकारी मिली थी कि दुल्हन नाबालिक है। इसके बाद कोतवाल स्वयं मौके में जाकर जांच की और सत्यता पाए जाने पर उक्त धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और सीओ ओपी शर्मा ने बताया कि शादी में ही किसी बात में लोगो मे मारपीट हुए थी और मारपीट के दौरान गोलीबारी की घटना हुई ये सूचना दूसरे दिन किसी गाँव के लोगो द्वारा मिली थी और जांच करने पर ये घटना भी सही पाई गई। और कोतवाली ने चंदू सिंह,नन्दू सिंह और नैन सिंह पर 307,323,504,506 आदि धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
और सीओ ओपी शर्मा ने बताया जांच के बाद अभियुक्तों पर सख्त कार्यवाही करने की बात बोली।


