बड़ी खबर - अब मास्क ना पहनने और क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर 06 माह की जेल और पांच हजार जुर्माना

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भगवान सिंह
देहरादूनराज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंज़ूरी दी।
भारत सरकार के ऐक्ट में संशोधन करने वाला तीसरा राज्य , केरल और उड़ीसा के बाद
धारा 2 और 3 में संशोधन
अब एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट 1897 के तहत राज्य में जो Covid 19 के facemask , quarantine आदि से सम्बंधित नियम हैं उनके उल्लंघन पर अधिकतम 6 माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू।
अभी तक नियम थे पर ऐक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी।

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