ज्योति डोभाल संपादक
टिहरी : खाध संरक्षा एवं औषधि प्रशासन टिहरी गढ़वाल द्वारा लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों मे निरीक्षण किया जाता रहा है व मानको में उल्लघंन पाये जाने पर कार्यवाही की जाती है।
खाध सुरक्षा विभाग टिहरी की चालानी आख्या के आधार पर ही विगत वर्षों व इस वर्ष भी न्यायालयों द्वारा ADM, CJM देहरादून ट्रिब्यूनल ने खाद्य कारोबारीयों पर जुर्माना व सजा व दण्ड अधिरोपित किया गया है जिसभी तस्दीक न्यायालयों से की जा सकती है।
विभाग द्वारा अपने सामान्य निरीक्षण के क्रम में चम्बा से जड़ीपानी तक खाद्य प्रतिष्ठानो, होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, रेस्तरां, ढाबा आदि का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अधिकांश खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य लाईसेन्स रजिस्ट्रेशन भी अपने प्रतिष्ठानो मे चस्पा किया गया है।
Rycoteused Cooking OIL ) के विषय में खाद्य कारोबारियों को जागरूक किया गया l
तेल को 3 बार से अधिक प्रयोग न करने के निर्देश दिये गये l
साफ-सफाई, खाना ताजा परोसने के निर्देश दिये साथ ही सफाई स्वच्छता के भी निर्देश दिये गये l
इसी दौरान मानकों के उल्लंघन पर 05 खाद्य कारोबारीयों को नोटिस जारी किये गये ।
नोटिस का तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उक्त खाद्य कारोबारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
संदेह आधार पर विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं से 10 खाध नमूने सूजी, दूध, पनीर, मसाले आदि संग्रह कर जाँच हेतु (भूने (आटा , बेसन, राजकीय प्रयोगशाला भेज दिए गए है। जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
निरीक्षण कार्य लगातार जारी रहेगा।
टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा, सहायक श्रीचंद कुमाई शामिल रहे।