रिपोर्ट : ज्योति डोभाल
टिहरी : बालकों के विधिक अधिकारों के प्रति समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक होना होगा तथा स्वयं बच्चों को भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना होगा तभी सच्चे अर्थों में हम बाल अधिकारों का संरक्षण करने में सफल होंगे।
यह बात टिहरी गढ़वाल के जिला जज योगेश कुमार गुप्ता द्वारा सेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए कही गई।
श्री गुप्ता द्वारा बच्चों को यह भी बताया गया कि स्थान, समय एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही हम जीवन में निर्णय लेने चाहिए तथा हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर रखना चाहिए।
जिला जज द्वारा बच्चों को बाल श्रम, बाल विवाह, बाल दुर्ब्यवहार , किशोर न्याय अधिनियम, शिक्षा का अधिकार और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई।
शिविर में बाल कल्याण समिति टिहरी गढ़वाल के सदस्य लक्ष्मी प्रसाद उनियाल द्वारा बाल कल्याण समिति के क्रियाकलापों के बारे भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी द्वारा किया गया.
श्री त्रिपाठी द्वारा यह भी बताया गया कि 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बच्चों के अधिकारों के संबंध में एक विशेष अभियान उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चलाए जा रहा है, जिसमें बच्चों के विभिन्न अधिकारों के संबंध में उन्हें जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए स्कूल, विद्यालयों में रैलियां, डिबेट, ड्राइंग, पोस्टर, स्लोगन, निबंध एवं पोएट्री कंपटीशन भी आयोजित किया जा रहे हैं। कार्यक्रम में सेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक गौतम बिष्ट, प्रिंसिपल अनिल सेमल्टी एवं अन्य शिक्षकगण के अतिरिक्त जिला न्यायालय के मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता रतन मणि थपलियाल, रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां एवं किशोर न्याय बोर्ड, टिहरी गढ़वाल के सदस्यगण भी उपस्थित रहें।


