एक्सक्लूसिव रिपोर्ट - अब नही सहना पड़ेगा स्कूली बच्चों को किताबों का अतिरिक्त भार

Jyoti dobhal

देहरादून -  अब नही पड़ेगा बच्चों पर किताब-कॉपियो का बोझ
जी हां ठीक सुना आपने अब स्कूली बच्चों को बैग के अतिरिक्त भार से और अतिरिक्त स्कूली काम से छुटकारा मिलने वाला है ၊

रिट याचिका संख्या 25680/2017 एम. पुरुषोत्तम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार सचिव आर० मीनाक्षी सुन्दरम द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता दिभाग भारत सरकार  नई दिल्ली के पत्र F No-1-38/2018-SCH3 दिनांक 29 जून 2018 मे सम्बन्ध में लिखा गया है ၊
इसके अनुसार कक्षा एक से कक्षा दो तक कोई गृह कार्य न दिया जाये एवं कक्षा तीन से दो घण्टे प्रति सप्ताह का गृह कार्य दिया जाये ၊
विद्यार्थियों को अतिरिक्त गृह कार्य न दिया जाये ၊
कक्षा एक से दो में भाषा एवं गणित तथा कक्षा तीन से पांच में भाषा गणित एवं पर्यावरण विभाग के इतर कोई विषय न पढ़ाया जाये ၊
सीबीएसई द्वारा लागू एनसीईआरटी की पुस्तके ही उपयोग की जायें ၊
विषय में एक दिन में केवल दो या तीन विषय एवं दूसरे दिन अन्य दो या तीन विषय का पठन पाठन किया जाये ၊
विद्यालय के निरीक्षण के लिए सचल दल तैनात रहे ၊

स्कूल बैग का भार उपर्युक्तानुसार निर्धारित सीमा से अधिक न हो ၊
जो विद्यालय कक्षा एक से दो में गृहकार्य दे रहे हैं उनका पंजीकरण निरस्त किया जाये ၊
इसकी कॉपी समस्त जिलों के जिलाधिकारी को भेजी गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है
इसके बाद भी अगर आपको कोई विद्यालय इन नियमों की अनदेखी करते हुये पाया जाता है तो आप सीधे जिलाधिकारी से या बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं या हमें हमारे व्हाटसएप नम्बर 9639781369 पर बता सकते हैं हम उस विद्यालय की पूरी पड़ताल करेंगे ၊
Team uk live

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