जिलाधिकारी द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर समस्त व्यवस्थाओं को लेकर की जा रही लगातार मॉनिटरिंग

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टिहरी : चारधाम यात्रा को सहज, सुगम एवं सफल बनाये जाने हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित के दिशा निर्देशन में जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यो में तेजी लाते हुये कार्य कर चार धाम यात्रा मार्गों पर सभी व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर समस्त व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।


एनएच-58 श्रीनगर खण्ड के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर शिवपुरी, बांसकाटल, तीन धारा, कोडियाला आदि क्षेत्रों में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा स्लिप मलवा हटाने का कार्य, कूड़ा-प्लास्टिक उठाने, टूटे हुए पुश्तों के मरम्मत कार्य, क्षतिग्रस्त स्थानों पर सड़क निर्माण व पेन्टिंग, रोड़ पर पैचवर्क व अन्य कार्य किये जा रहे हैं।

    वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-507 के टिहरी जनपद क्षेत्रान्तर्गत किमी. 44 से किमी. 65 के मध्य मार्ग की सतह को गढ्ढा मुक्त किया गया है, सड़क पर आयी स्लिप हटा लिया गया तथा सड़क के दोनों ओर साफ सफाई का कार्य किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-507, खण्ड़ लो०नि०वि०, बड़कोट (उत्तरकाशी) द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मार्ग के उक्त प्रभाग में कई स्थानों पर वनाग्नि लगने के कारण मार्ग मे पत्थर एवं मलबा आ रहा है, जिसे हटाये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार की जा रही है।


कार्यालयः- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन:- 01376-232077,

ईमेल- dfotehri_ua@rediffmail.com

     वनों की अग्नि से सुरक्षा हेत अपील

टिहरी जनपद वनाग्नि की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं। अधिकांश वनाग्नि दुर्घटनायें मानवीय कारको के कारण होती हैं। इसलिए सावधानी बरतना सर्वाधिक सुरक्षा उपाय हैं।

वनाग्नि से दुष्परिणामः- वनों की जैव-विविधता को नुकसान, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा इससे जनित स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें, मिट्टी की उर्वर क्षमता तथा नमी में कर्मी, भूमिगत जल की कमी से पेयजल का संकट, वनाग्नि के दौरान जान-माल का खतरा, भू-स्खलन का खतरा, पर्यटकों की संख्या में कमी।

          सहयोग हेतु अपीलः-

• वन क्षेत्र में आग दिखाई देने पर तुरन्त सूचना निकटस्थ वन कर्मचारी / वनाग्नि सुरक्षा केन्द्र में दें।

• नई घास अथवा चारे की प्राप्ति हेतु वन क्षेत्र में आग न लगायें साथ ही खेत खलिहानों में आड़ा (कृषि अपशिष्ट) सावधानी पूर्वक जलाये।

• शादी एवं अन्य समारोहों, पिकनिक आदि के समय विशेष ध्यान रखे।

शरारती तत्वों द्वारा वनों में आग लगाते हुये किसी को देखने पर सूचना वन विभाग कार्यालय अथवा निकटवर्ती पुलिस थानों में दें। उक्त सूचना देने वाला को पुरस्कृत किया जायेगा तथा नाम गुप्त रखा जायेगा।

वैधानिक चेतावनीः-

भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन-2001) अधिनियम 1927 की धारा 26 (1. ख,ग) तथा आई०पी०सी० की धारा 425 के अन्तर्गत वनों में आग लगाना दण्डनीय अपराध हैं तथा वनाग्नि संबंधी अफवाहों तथा गलत सूचनाओं को सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचारित करना आई०टी० एक्ट के तहत भी दण्डनीय हैं।

       (पुनीत तोमर) प्रभागीय वनाधिकारी

          टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी



नगर पालिका चम्बा द्वारा आज शनिवार को नई टिहरी रोड़ एवं ऋषिकेश रोड़ पर झाड़ी कटान कार्य किया गया तथा सड़क की नालियों की साफ-सफाई कर चूने का छिडकाव किया गया। नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर द्वारा धौडपानी प्रकृतिक स्रोत की साफ-सफाई व चूने का छिड़काव कार्य किया गया। चार धाम यात्रा के मध्यनजर पेयजल, विद्युत, जिला पंचायत व नगर निकायों द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत आपने-अपने विभागीय कार्यो को तेजी के साथ किया जा रहा है।

खाद्य अभिहित विभाग के तत्वाधान में चंबा उत्तरकाशी मार्ग पर होटल ढाबों में रेट लिस्ट लगवाने, साफ सफाई एवम घरेलू गैस का उपयोग न किए जाने हेतु राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, नगरपालिका चंबा एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान जिन होटल ढाबों पर रेट लिस्ट नहीं पाई गई, उन होटल ढाबों के मालिकों को सख्ती से निर्देशों का पालन करने को कहा गया। अनुपालन न किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की चेतावनी निर्गत की गई।

इस मौके पर तहसीलदार टिहरी राजकुमार शर्मा,  क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी टिहरी सुनील बडोनी, अधिशासी अधिकारी चंबा, पूर्ति निरीक्षक प्रदीप पंत, इंद्रेश नौटियाल एवं पुलिस विभाग के कार्मिक मौजूद रहे  l                               

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